पुलिस कप्तान संत कबीर नगर के सख्त निर्देशन में हुआ एफ आई आर। लाकडाऊन को गंभीरता से लेते हुए बाहर से आए हुए व्यक्तियों के खिलाफ थाना धनघटा में हुआ मुकदमा दर्ज। सरकार ने सख्त आदेश दिया है जो भी व्यक्ति बाहर से आया है वह अभी 14 दिनों के लिए कोरटाइन सेंटर में रहना होगा। जो सरकार की एक व्यवस्था है आपको ग्राम समाज के बाहर रहना होगा । यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उसी शासनादेश को पालन करते हुए आज संत कबीर नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिससे कि ग्राम समाज में कोरोनावायरस का प्रकोप ना फैल पाए।
थाना क्षेत्र धनघटा के अंतर्गत आने वाले निम्न गांव में बाहर से आए हुए निम्न व्यक्तियों द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम व इसके फैलने से बचने में भारत सरकार के द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों की अवहेलना कर रहे है जिससे अपने गांव समाज मे मानव जीवन और स्वास्थ्य को संकट में डाल रहे है । उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित मुकदमा थाना धनघटा पर पंजीकृत किया गया है । जिसका विवरण निम्न है-
1. राम संवारे पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी ग्राम कटया थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर अपराध संख्या 178/2020 अभियुक्त गण 1.अवधेश पुत्र राम दरस 2.महेश पुत्र राम दरस 3. गणेश पुत्र राम चेत निवासीगण ग्राम तकिया थाना धनघटा धारा 188/271/504/506 ipc के अंतर्गत पंजीकृत किया गया ।
2. छट्ठू पुत्र मुस्तपा ग्राम औराडाड़ के लिखित तहरीर पर बनाम अभियुक्त अनिल पुत्र रामशब्द ग्राम औराडाड़ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 188/271 ipc का अपराध पंजीकृत किया गया ।
3. महेंद्र ग्राम प्रधान नटवावर थाना धनघटा के लिखित तहरीर के आधार पर निम्न मुकदमा पंजीकृत किया गया -
a. अपराध संख्या 181/2020 धारा 188/271 ipc बनाम लोकनाथ पुत्र विशुन ग्राम नटवावर थाना धनघटा
b. अपराध संख्या 182/2020 धारा 188/271 ipc बनाम महेन्द्र यादव पुत्र रामधनी यादव ग्राम नटवावर थाना धनघटा
c. अपराध संख्या 183/2020 धारा 188/271 ipc बनाम दीपनरायन पुत्र रामसवारे ग्राम नटवावर थाना धनघटा
d. अपराध संख्या 184/2020 धारा 188/271 ipc बनाम रामसकल पुत्र फागु ग्राम नटवावर थाना धनघटााl