देवरिया| जिला ग्रामोद्योग अधिकारी हरिनाथ राम ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉक डाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना(MMGRY) योजना में ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की स्थापना हेतु अधिकतम रुपए 10 लाख तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा। योजना में सामान्य मद के लाभार्थियों को मात्र पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज एवं इसके अतिरिक्त ब्याज का तथा आरक्षित वर्ग के संपूर्ण ब्याज का भुगतान उद्यमी के पक्ष में ऋणदाता बैंक को किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन www.upkvib.gov.in पर किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की स्थापना हेतु 25 लाख तक का अधिकतम ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको से उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को स्वयं का 5 प्रतिशत अंशदान लगाना होगा तथा कुल परियोजना लागत का सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत की एकमुश्त मार्जिनमन(अनुदान) की सुविधा देय है। ऑनलाइन आवेदन www.kviconline.com पर किया जा सकता है तथा दोनों योजनाओं में एक जनपद एक उत्पाद में इच्छुक व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
दोनों योजनाओं में विवरण यथा- आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता,जन्म तिथि प्रमाण पत्र के साथ, गांव की जनसंख्या सहित ग्राम प्रधान द्वारा निवास प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना में कार्य स्थल का नजरी नक्शा एवं चौहदी कागजातों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। |